• Wed, Sep 2025

आधार नहीं, पैन नहीं तो... नागरिकता के लिए कौन-कौन से डॉक्‍यूमेंट जरूरी हैं?

आधार नहीं, पैन नहीं तो... नागरिकता के लिए कौन-कौन से डॉक्‍यूमेंट जरूरी हैं?

बिहार में वोटर ल‍िस्‍ट र‍िवीजन (SIR) पर विपक्ष सवाल उठा रहा. ये तक कहा जा रहा क‍ि लोगों से नागर‍िकता का सबूत मांगा जा रहा. लोग आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड और राशन कार्ड दिखा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग इसे नागर‍िकता का प्रमाण मानने के ल‍िए तैयार नहीं है. तो फ‍िर नागर‍िकता साब‍ित होगी कैसे? नागरिकता साबित करने के लिए कौन-कौन से डॉक्‍यूमेंट जरूरी हैं? इन डॉक्‍यूमेंट को कहां से बनवा सकते हैं? कैसे बनवा सकते हैं? केंद्र सरकार ने इसके ल‍िए विशेष गाइडलाइन जारी की है. इसे पढ़ने के बाद आप अच्‍छी तरह समझ जाएंगे क‍ि अगर आपके सामने नागर‍िकता साबित करने की स्थित‍ि आ गई तो कौन से डॉक्‍यूमेंट आपको दिखाने हैं.

भारत में Aadhaar, PAN, राशन कार्ड जैसे कई डॉक्‍यूमेंट आईडी प्रूफ तो माने जाते हैं. इनके जर‍िये आप कई तरह की सरकारी सुव‍िधाओं का लाभ ले सकते हैं. लेकिन भारतीय नागरिकता का प्रमाण नहीं हैं. पैन कार्ड टैक्स से जुड़े काम में उपयोगी है तो राशन कार्ड से आप राशन ले सकते हैं. आधार आप हर जगह दिखा सकते हैं, बैंक में खाता खुलवा सकते हैं.

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इनसे साबित होती नागर‍िकता

सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं, लेकिन ये भी आपके भारतीय होने का प्रमाण नहीं दे सकता. सरकार सिर्फ ‘जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफ‍िकेट और ‘निवास प्रमाण पत्र’ यानी डोमिसाइल सर्टिफ‍िकेट को भारतीय नागरिकता साबित करने वाला डॉक्‍यूमेंट मानती है.

बर्थ सर्टिफ‍िकेट कहां बनेगा