अवतार चहल, अंबाला। मनी लांड्रिंग मामले में फंसे अंगद सिंह मक्कड़ को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। इसके साथ ही यह भी आदेश दिया है कि वह अंबाला की स्पेशल कोर्ट की अनुमति के बिना विदेश नहीं जा सकेंगे।
इसी के चलते मक्कड़ ने शनिवार को जिला सेशन जज कंचन माही की अदालत में अपना पासपोर्ट जमा करवाया और अदालत में अंडरटेकिंग दी।
बता दें कि मनी लांड्रिंग मामले में ईडी ने 8 जुलाई को चंडीगढ़ के सेक्टर 5 से अंगद सिंह मक्कड़ को सुबह के समय ही गिरफ्तार कर लिया गया था। जिसके बाद अंबाला की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया था।
मामले में मक्कड़ की ओर से ईडी द्वारा गिरफ्तारी करने को लेकर अदालत में याचिका लगाई थी, जिसमें गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया गया था। इसी याचिका पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमें हाईकोर्ट की ओर से अंगद सिंह मक्कड को अंतरिम जमानत दे दी गई।
इसके साथ हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि मक्कड़ अंबाला की स्पेशल कोर्ट में अपना पासपोर्ट जमा करवाएगा और अंबाला कोर्ट की अनुमति के बिना विदेश नहीं जाएगा। मामले में शनिवार को मक्कड ने अंबाला अदालत में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये हाजिरी लगवाई।
बचाव पक्ष के एडवोकेट महादेव महाराज सिंह ने उनका अदालत में जमानतनामा दाखिल किया। वहीं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशानुसार मक्कड़ का पासपोर्ट अंबाला कोर्ट जमा करवाया गया। इसके साथ ही कोर्ट में अंडरटेकिंग दी कि वह अंबाला कोर्ट की अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जाएगा।
हाईकोर्ट करेगा दोनों याचिका को डिसाइड
मामले में एक याचिका अंगद सिंह मक्कड़ ने दायर की थी जिसमें खुद की गिरफ्तारी के खिलाफ एप्लीकेशन लगाई हुई है और गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया गया है। वहीं दूसरी याचिका ईडी ने डाली हु़ई है। क्योंकि अदालत ने 8 जुलाई को रिमांड की याचिका खारिज कर दी थी तो ईडी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
वहीं अंबाला कोर्ट ने ईडी की रिमांड मांगने की दूसरी याचिका भी खारिज कर दी थी। दोनों याचिका हाईकोर्ट में पेंडिंग हैं। मामले में पूर्व विधायक दिलबाग सिंह, पूर्व विधायक सुरेंद्र पंवार की गिरफ्तारी गैरकानूनी को लेकर हाईकोर्ट आर्डर कर चुका है।
इसी तरह मक्कड़ की ओर से भी गिरफ्तारी गैरकानूनी को लेकर याचिका डाली हुई है। जब तक इस पर निर्णय नहीं होता तब तक अदालत ने अंतरिम जमानत दे दी है।