बैंक को बंद करने का प्रोसेस शुरू
आरबीआई ने उत्तर प्रदेश के सहकारिता आयुक्त और रजिस्ट्रार से बैंक बंद करने और एक लिक्विडेटर नियुक्त करने का आदेश देने को कहा है. बैंक बंद होने पर हर जमाकर्ता को डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) से 5 लाख रुपये तक की जमा राशि का इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा. आरबीआई के अनुसार बैंक के 98.69% जमाकर्ता अपनी पूरी जमा राशि डीआईसीजीसी (DICGC) से हासिल कर सकेंगे. 31 जनवरी, 2025 तक डीआईसीजीसी (DICGC) ने 21.24 करोड़ रुपये का पेमेंट पहले ही कर दिया है.
नियमों का उल्लंघन और वित्तीय स्थिति खराब
आरबीआई की तरफ से बताया गया कि एचसीबीएल बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के कुछ नियमों का पालन नहीं किया. बैंक की मौजूदा वित्तीय स्थिति ऐसी है कि वह अपने जमाकर्ताओं को पूरी राशि नहीं चुका सकता. अगर बैंक को आगे बिजनेस करने की अनुमति दी गई तो यह जनता के हित में नुकसानदायक साबित होगा.
और किस बैंक का लाइसेंस हुआ रद्द?
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