बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे स्कूलों का पूरा ब्योरा तीन दिन के भीतर उपलब्ध कराएं। इस रिपोर्ट में यह विवरण देना होगा कि नगर क्षेत्र में संचालित इन विद्यालयों में छात्रों की संख्या के अनुपात में कितने शिक्षक तैनात हैं।
विभाग ने इसके लिए दो अलग-अलग प्रारूप भेजे हैं। एक में नगर क्षेत्र के संचालित विद्यालयों का विवरण और दूसरे में हाल ही में नगर निगम सीमा में आए विद्यालयों का विवरण देना है।
उल्लेखनीय है कि शासन ने 25 जून 2025 को आदेश जारी कर कहा था कि ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र में आए विद्यालयों को नगरीय संवर्ग में शामिल किया जाएगा। इसके लिए वर्ष 2000 और 2006 के शासनादेशों के प्रविधान लागू होंगे।