RBI का बड़ा फैसला, बैंक को 15 दिन में निपटाना होगा लॉकर और अकाउंट क्लेम
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को नए नियम जारी किए, जिनके तहत मृतक ग्राहकों के बैंक खातों और लॉकरों से जुड़े क्लेम को 15 दिन में निपटाना होगा और फंड उनके नॉमिनी को देना होगा. अगर बैंक देरी करता है, तो नामांकित व्यक्ति को मुआवजा भी देना पड़ेगा. ये नियम मृतक कस्टमर्स के क्लेम को जल्दी और एकसमान तरीके से निपटाने के लिए बनाए गए हैं. साथ ही, दस्तावेजों की प्रक्रिया को आसान और स्टैंडर्ड किया गया