'आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता', Malegaon Blast Case में कोर्ट ने की सख्त टिप्पणियां
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मालेगांव में 2008 के दिल दहला देने वाले धमाके के मामले में एनआईए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत सभी आरोपी को बरी कर दिया है। 29 सितंबर 2008 को मालेगांव शहर, नासिक में एक मस्जिद के पास कथित तौर मोटरसाइकिल पर रखा गया विस्फोटक फटने से छह लोग मारे गए थे और कई घायल हो गए थे।